'सगाई मतलब मंगेतर का यौन उत्पीड़न नहीं...', HC ने आरोपी को नहीं दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रेप के एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. युवक पर आरोप है कि उसने सगाई के बाद जल्दी शादी का झूठा वादा करके युवती का कई बार यौन उत्पीड़न किया. उसके साथ मारपीट की और उसका जबरन गर्भपात कराया. हालांकि आरोपी का कहना है कि उसने झूठा वादा नहीं किया. उसका दावा है कि शादी तोड़ने के बाद उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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